अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी
– फोटो : amar ujala
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कैट ने 6 जनवरी 2020 के आदेश में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लंबित जांच को चार माह में पूरा करने का आदेश दिया था। मगर जांच पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद कैट ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को ठाकुर के खिलाफ लंबित सभी विभागीय जांच को 18 जनवरी 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद अनुपालन न किए जाने पर अधिकरण ने अब अवमानना का नोटिस जारी किया है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लंबित विभागीय जांच के मामले में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। अधिकरण के न्यायिक सदस्य मंजुला दास व प्रशासनिक सदस्य ए मुखोपाध्याय की बेंच ने चार सप्ताह का समय देते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
कैट ने 6 जनवरी 2020 के आदेश में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लंबित जांच को चार माह में पूरा करने का आदेश दिया था। मगर जांच पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद कैट ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को ठाकुर के खिलाफ लंबित सभी विभागीय जांच को 18 जनवरी 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद अनुपालन न किए जाने पर अधिकरण ने अब अवमानना का नोटिस जारी किया है।