अनलॉक -2 के सम्बंध प्रदेश में जारी किये गए समस्त शिक्षा बोर्ड के लिए सरकार ने जारी किये माध्यमिक विद्यालय के लिए दिशा निर्देश:
अनलॉक -२ :कोरोना वायरस 24 मार्च ,2020 भारत सरकार द्वारा देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इसे कोरोना वायरस को आपदा घोषित कर दिया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी की गयी और लॉकडाउन के कारण सभी विद्यालय बंद है.
गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के द्वारा कोविड-19 के दौरान अनलॉक दो कि संबंध गतिविधियों को प्रारंभ किए जाने के संबंध में कुछ बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं:
अनलॉक -2 के संबंध जारी किए गए दिशा-निर्देश :
कोरोनावायरस को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अनलॉक -2 में छात्रों के व्यापक हित और सत्र नियमित रखने के उद्देश्य से प्रदेश समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को शासन द्वारा विचार करके दिनांक 6 जुलाई 2020 से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण तथा नए सत्र में प्रवेश इत्यादि के कार्य हेतु प्रधानाचार्य द्वारा शैक्षणिक तथा शिक्षण तक कर्मचारियों को सहयोग हेतु बुलाए जाने की अनुमति निम्न शर्तों पर पर प्रदान की गयी है :
- कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए हर रोज नियमित रूप से विद्यालय के भवन ,फर्नीचर आदि को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाये।
- विद्यालय परिसर में आने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और यदि किसी भी व्यक्ति का टेंपरेचर सामान्य से अधिक हो तो उसे विद्यालय में प्रवेश ना दिया जाए और इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तुरंत की जाए ताकि व्यक्ति विशेष की जांच हो सके।
- कोविड-19 से बचने के लिए सैनिटाइजर तथा नियमित हैंड वॉश हेतु साबुन आदि की पूरी व्यवस्था की जाए
- कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए
- 06 जुलाई को शिक्षक और अभिभावक के साथ बैठक की जाये जिसमें उन्हें बताया जाएगा ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया की व्यवस्था उन्हें बताते हुए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाये
- ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अधिकारियों,प्रधानाचार्य ,शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को “webinars” तथा” online tutorial” इन सभी के बारे में बताया जाए
- नए सत्र के लिए विद्यार्थियो के प्रवेश कार्य को को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जाए
- आवश्यकतानुसार विद्यालय में स्टाफ व विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता जारी करायी जाये।
- प्रत्येक कक्षा के लिए जो भी विषय वार समय सारणी बनाकर 15 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन शिक्षा का काम शुरू किया जाए.
- माध्यमिक विद्यालय जिस भी शिक्षा बोर्ड से संबंध हो यदि उसके द्वारा उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई और विशेष्य दिशा -निर्देश जारी किए गए हैं तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाए।
- प्रदेश में नवल कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन दिया जाने के संबंध में आदेश जारी किये गए।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाने के निर्देश 4 अप्रैल 2020 को दिए गए हैं।
- जिन अभिभावक को नियमित रूप से वेतन मिल रहा है उनके द्वारा भी मासिक रूप से शुल्क जमा नहीं की जा रही है जबकि विद्यालय को शिक्षण और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किए जाने के दिशा निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं
- नियमित रूप से वेतन आदि प्राप्त करें अभिभावक तथा ऐसे अभिभावक जो मासिक शुल्क जमा करने का सामर्थ रखते हैं तथा नियमित वेतन भोगी सरकारी और प्राइवेट जॉब अभिभावक इनकमटैक्स देते हो उनके द्वारा मासिक शुल्क नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर जमा कराने की प्रतिक्रिया की जाये।
- अगर अभिभावक लॉकडाउन के इस विषम परिस्थितियों के कारण आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए जो अभिभावक शुल्क जमा करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो अभिभावकों प्रधानाचार्य को विद्यालय में एक प्रार्थना पत्र लिखें और उनको प्रस्तुत करें।और इस प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श किया जाए और आसान किस्तों में विद्यालय का शुल्क लिया जाए लेकिन तब भी किसी अभिभावक द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उस छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई से अलग ना किया जाए और ना किसी छात्र का नाम विद्यालयों से काटा जाए.